inside logo
  • मुख्य सामग्री पर जाएं वेबमेल हमसे संपर्क करें
  • Eng
FTII Home Emblem
  • शैक्षिक
  • प्रशासन
  • दूरस्थ शिक्षा
inside banner
  1. Home
  2. Internal-complaints-committee

आंतरिक समिति (आईसी)

दिनांक 29.03.2022 को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अभातशिप) द्वारा सार्वजनिक सूचना और अभातशिप के स्वीकृत प्रक्रिया पुस्तिका (एपीएच) 2022-2023 के माध्यम से जारी किये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी ने भाफ़िटेसं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए आंतरिक समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:

 

क्रम सं.

नाम

पदनाम

सम्पर्क

01

सुश्री गंगा मुखी, सहायक प्राध्यापक निर्देशन (करार आधार पर)         (ई-मेल :- ganga.mukhi@ftii.ac.in)  

अध्यक्षा

 

02

श्रीमती राजश्री सपाटे, निदशक की व्यक्तिगत सचिव

सदस्य

 

03

श्री अमलान चक्रवर्ती, फ़िल्म अनुसंधान अधिकारी

सदस्य

 

04

सुश्री रीना भोंडे, सीटीए (एचआर एजेंसी के माध्यम से)

सदस्य

 

05

श्रीमती प्रीति करमारकर, (एनजीओ प्रतिनिधि)           

सदस्य

 

06 श्री मिलिंद बापट, सहायक प्राध्यापक टीवी निर्माण                                             सदस्य  
07 प्रोक्टर सदस्य  
08 अध्यक्ष छात्र संघ, शैक्षणिक परिषद सदस्य 1 सदस्य  
09 सचिव छात्र संघ, शैक्षणिक परिषद सदस्य 2 सदस्य  
10 सचिव, छात्रा छात्रावास सदस्य  

क्रम संख्या 6 से 10 में उल्लिखित सदस्य तदर्थ सदस्य होंगे, जो केवल छात्र से संबंधित शिकायतों में भाग लेंगे ।

आंतरिक समिति का आदेश :

  1. यह समिति कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 तथा भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार कार्य करेगी ।
  2. यह समिति कार्यक्रमों की समीक्षा करती है तथा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सुझाए गये दिशानिर्देशों के अनुसार महिलाओं के विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ध्यान रखेगी ।
  3. लिंग संवेदनशीलता और अभिविन्यास ।
  4. संकट प्रबंधन एवं मध्यस्थता ।
  5. पूछताछ एवं निवारण ।

 

उपरोक्त उल्लेखित किसी भी सदस्यों से कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी भी समय internal.comiitee@ftii.ac.in पर संपर्क कर सकता है । कार्यस्थल / शैक्षिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न एक गंभीर अपराध है । यह कानून के तहत दंडनीय अपराध है। सभी संबंधित लोगों के लिए इस संबंध में कानूनी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है ।

 

Sach Bharat Digital India Voters Portal DigiLocker Aadhar Portal GeM Portal India Gov MyGov Portal IGOD Portal

"प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) और राष्ट्रीय रक्षा कोष (एनडीएफ) के लिए सभी दान को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के अंतर्गत कर योग्य आय से 100% कटौती के लिए अधिसूचित किया जाता है।".


© 2025 भा.फ़ि.टे.सं., पुणे
वेब सूचना प्रबंधक
श्री. योगेश सोनवणेe
वेबसाइट नीति | सहायता | प्रतिक्रिया | अस्वीकरण | Sitemap
सामग्री का स्वामित्व और प्रबंधन भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान, पुणे द्वारा किया जाता है ।
सिग्नस एडवरटाइजिंग द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया
Last Updated: 24, May 2022

Disclaimer

All efforts have been made to make the information as accurate as possible. Film and Television Institute of India will not be responsible for any loss to any person caused by inaccuracy in the information available on this Website. Any discrepancy found may please be brought to the notice of Film and Television Institute of India, Pune.