नियमावली
फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे
(RTI अधिनियम 2005 के अध्याय-II, पैरा (4)(b) के अनुसार)
1.0 RTI अधिनियम और नियमों के बारे में
RTI अधिनियम 2005 के विवरण के लिए कृपया देखें
हिंदी (867 KB)
मराठी (1436 KB)
अंग्रेजी (810 KB)
2.0 संस्थान के जन सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकरण का नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण
पारदर्शिता अधिकारी - |
श्री. धीरज सिंह |
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अपीलीय प्राधिकरण - |
श्री. प्रतीक जैन, IIS |
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जन सूचना अधिकारी - |
श्री. धीरज मेश्राम |
फिल्म विंग की गतिविधियों से संबंधित सूचना के लिए। |
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श्री. संदीप शाहरे |
टेलीविजन विंग की गतिविधियों से संबंधित सूचना के लिए। |
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श्री विजय खरात |
लेखा एवं वित्त संबंधी सूचना के लिए। |
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श्री. प्रीतमकुमार देशमुख |
प्रशासनिक मामलों से संबंधित सूचना के लिए। |
2.1 अपीलीय प्राधिकरण PIO के बारे में (173 KB)
2.2 प्रथम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश
3.0 संस्थान के बारे में
3.1 नाम
फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, भारत, पुणे।
3.2 संस्थान का उद्देश्य
फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, भारत का मुख्य उद्देश्य फिल्म और टेलीविजन की सभी शाखाओं में, स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर, उपयुक्त शिक्षण पद्धतियाँ विकसित करना है, ताकि भारत में फिल्म एवं टेलीविजन शिक्षा के उच्च मानक स्थापित किए जा सकें।
कार्यों, कर्तव्यों और अन्य विवरणों के लिए देखें सहयोग ज्ञापन (EN) (96kb)
3.3 संस्थान का संक्षिप्त इतिहास
भारत सरकार ने 1960 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत फिल्म संस्थान की स्थापना की। 1974 में टेलीविजन विंग जोड़े जाने के बाद संस्थान का नाम बदलकर फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, भारत कर दिया गया। संस्थान अक्टूबर 1974 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक सोसायटी बन गई। सोसायटी में फिल्म, टेलीविजन, संचार, संस्कृति, संस्थान के पूर्व छात्र और पदेन सरकारी सदस्य शामिल हैं। संस्थान एक शासी परिषद द्वारा संचालित है, जिसकी अध्यक्षता सिनेमा, टेलीविजन और कला क्षेत्र की著名 हस्ती करती है। संस्थान की शैक्षणिक नीतियाँ और योजनाएँ शैक्षणिक परिषद द्वारा बनाई जाती हैं। वित्त संबंधी मामले स्थायी वित्त समिति द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।
3.4 संगठनात्मक संरचना
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB), भारत सरकार द्वारा गठित सोसायटी, सहयोग ज्ञापन के अनुसार एक शासी परिषद (GC) के माध्यम से संस्थान का संचालन करती है। MIB द्वारा नामित सोसायटी के अध्यक्ष FTII शासी परिषद के अध्यक्ष भी होते हैं।
| 1 | FTII के नियम | यहाँ क्लिक करें (EN) 134 KB |
| 2 | सेवा उपविधियाँ | यहाँ क्लिक करें (EN) 117 KB |
| 3 | वित्तीय उपविधियाँ | यहाँ क्लिक करें (EN) 72.2 KB |
| 4 | सब्बेटिकल नियम | यहाँ क्लिक करें (EN) 42 KB |
GC विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए स्थायी वित्त समिति, शैक्षणिक परिषद और अन्य समितियों का गठन करती है।
निदेशक संस्थान के नियमित कार्यकारी कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं और शैक्षणिक मामलों में डीन तथा प्रशासनिक गतिविधियों में रजिस्ट्रार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
संगठनात्मक चार्ट
3.5 संस्थान द्वारा संचालित पाठ्यक्रम
फिल्म विंग:
1. तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (फिल्म निर्देशन एवं पटकथा लेखन विशेषज्ञता)
2. तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (छायांकन विशेषज्ञता)
3. तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (संपादन विशेषज्ञता)
4. तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (ध्वनि अभिलेखन एवं ध्वनि डिज़ाइन विशेषज्ञता)
5. तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (कला निर्देशन एवं प्रोडक्शन डिज़ाइन विशेषज्ञता)
6. दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पर्दा अभिनय)
7. दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पटकथा लेखन – फिल्म, TV और वेब सीरीज)
TV विंग:
1. एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र (टेलीविजन निर्देशन विशेषज्ञता)
2. एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र (इलेक्ट्रॉनिक छायांकन)
3. एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र (वीडियो संपादन विशेषज्ञता)
4. एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र (ध्वनि अभिलेखन एवं TV अभियांत्रिकी विशेषज्ञता)
चालीस से अधिक वर्षों के इतिहास के साथ FTII के पूर्व छात्र देश-विदेश के फिल्म और मीडिया पेशेवरों के बीच विशेष पहचान और सम्मान रखते हैं। पूर्व छात्रों की फिल्मों ने फीचर एवं लघु फिल्म दोनों श्रेणियों में प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं।
FTII से उत्तीर्ण 1388 छात्र देश-विदेश में फिल्म एवं टेलीविजन उद्योग में सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। FTII ने कुछ अत्यंत प्रतिष्ठित फिल्म हस्तियों को तैयार किया है जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार/UNESCO पुरस्कार विजेताओं में श्रीमती शबाना आज़मी, जया बच्चन, रेणु सलूजा, अदूर गोपालकृष्णन, के.के. महाजन, शाजी एन. करुण, केतन मेहता, कुमार शाहनी, जाह्नू बरुआ, गिरीश कासरवल्ली, सईद मिर्ज़ा, मणि कौल, ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह और अन्य शामिल हैं।
FTII फिल्म निर्माण और टेलीविजन प्रोडक्शन की कला एवं तकनीक में उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है। दूरदर्शन के सभी श्रेणी के अधिकारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण भी दिया जाता है। 1971 से टेलीविजन विंग दूरदर्शन कर्मियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दे रहा है। अब तक फिल्म प्रशंसा पाठ्यक्रम सहित 6000 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
FTII ने उपलब्ध बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास किया है। अतिरिक्त क्षमता के पूर्ण उपयोग हेतु FTII ने 2 से 8 सप्ताह की अवधि के 21 लघु पाठ्यक्रम पहचाने हैं। ये पाठ्यक्रम संस्थान को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होंगे।
FTII आज न केवल भारत में, बल्कि विश्व भर में फिल्म एवं टेलीविजन शिक्षा के अग्रणी संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। FTII विश्व के सभी प्रमुख फिल्म एवं टेलीविजन स्कूलों की शीर्ष संस्था CILECT का सदस्य है।
3.6 संस्थान का पता:
फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, भारत
लॉ कॉलेज रोड
एरंडवाने, पुणे 411004
महाराष्ट्र, भारत
3.7 संस्थान के कार्य घंटे:
शैक्षणिक एवं प्रशासन विभाग: सोमवार से शुक्रवार, प्रातः 09.30 से सायं 06.00 बजे (दोपहर भोजन अवकाश 1.30 से 2.00 बजे) / सुरक्षा विभाग: चौबीसों घंटे
4.0 कार्य
4.1 FTII के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य
निदेशक संस्थान के कार्यकारी अधिकारी हैं। वे संस्थान के उचित प्रशासन, निर्देश प्रदान करने और अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। निदेशक को बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय करने की शक्ति प्राप्त है।
डीन और रजिस्ट्रार निदेशक को शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों में सहायता करते हैं।
रजिस्ट्रार संस्थान के अभिलेखों, निधियों और अन्य संपत्तियों के संरक्षक हैं।
अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी निदेशक द्वारा समय-समय पर सौंपी गई शक्तियाँ, जिम्मेदारियाँ और कर्तव्य निभाते हैं।
प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और व्याख्याता प्रतिवर्ष प्रवेश पाने वाले छात्रों को कक्षाएँ लेते हैं। विभिन्न विभागों में कार्यरत परिचालन एवं रखरखाव कर्मचारियों की सेवाएँ विभागों के सुचारू संचालन और प्रशिक्षण में सहायता के लिए उपयोग की जाती हैं।
4.2 निर्णय प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, पर्यवेक्षण और जवाबदेही की श्रृंखला सहित:
संस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। FTII को मंत्रालय से शुद्ध घाटे के आधार पर अनुदान मिलता है। FTII सोसायटी में 26 सदस्य हैं जिनमें 9 पदेन सदस्य और 15 शासी परिषद सदस्य (5 पदेन सहित) हैं। स्थायी वित्त समिति में 4 सदस्य हैं। FTII के निदेशक सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं। शासी परिषद सर्वोच्च निकाय के रूप में संस्थान की सभी प्रमुख नीतिगत निर्णयों के लिए उत्तरदायी है। शासी परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष है। सोसायटी के अध्यक्ष शासी परिषद, शैक्षणिक परिषद और स्थायी वित्त समिति तीनों के अध्यक्ष भी होते हैं।
4.3 कार्यों के निर्वहन के लिए संस्थान के पास उपलब्ध नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और अभिलेख:
FTII के सभी कर्मचारी FTII सेवा उपविधियों द्वारा शासित हैं। जहाँ संस्थान ने अपने नियम नहीं बनाए हैं, वहाँ केंद्रीय सिविल सेवा नियमों का पालन किया जाता है।
4.4 संगठन के पास या उसके नियंत्रण में रखे दस्तावेज़ों की श्रेणियों का विवरण:
FTII फिल्म निर्माण और टेलीविजन कार्यक्रम उत्पादन के प्रशिक्षण के लिए एक शिक्षण संस्थान है। इसके पास रखे दस्तावेज़ों में छात्र नामांकन, TV प्रशिक्षुओं, शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती, विभिन्न नियमों से संबंधित संदर्भ पुस्तकें, प्रशासनिक आदेश एवं दिशा-निर्देश शामिल हैं।
4.5 नीति निर्माण या उसके कार्यान्वयन में जनता के सदस्यों के परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए उपलब्ध व्यवस्था का विवरण
FTII सोसायटी का गठन इसी उद्देश्य के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है।
4.6 बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण जिनकी बैठकें सार्वजनिक हैं या जिनके कार्यवृत्त जनता के लिए उपलब्ध हैं
FTII शासी परिषद की विभिन्न बैठकों के कार्यवृत्त सार्वजनिक प्रासंगिकता के नहीं हैं क्योंकि ये बैठकें संस्थान के दैनिक संचालन की देखरेख के लिए आयोजित की जाती हैं। हालाँकि FTII की वार्षिक रिपोर्ट संसद में पेश की जाती है और औपचारिक स्वीकृति के बाद जनता के लिए उपलब्ध होती है।
4.7 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका (टेलीफोन नंबर एवं ई-मेल पते)।
संस्थान टेलीफोन निर्देशिका (EN)(222 KB)
4.8 प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को मिलने वाला मासिक पारिश्रमिक, विनियम में प्रदत्त मुआवज़े की प्रणाली सहित
FTII की नियमित सेवा में कार्यरत सभी अधिकारी एवं कर्मचारी केंद्र सरकार के वेतन नियमों द्वारा शासित हैं।
4.9 सब्सिडी कार्यक्रमों की जाँच की विधि, आवंटित राशि और लाभार्थियों का विवरण।
FTII पर यह लागू नहीं होता क्योंकि इसके पास कोई सब्सिडी कार्यक्रम नहीं है।
4.10 संस्थान द्वारा प्रदत्त रियायतों, परमिट या प्राधिकरणों का विवरण।
लागू नहीं।
4.11 संस्थान के पास उपलब्ध या उसके द्वारा धारित इलेक्ट्रॉनिक रूप में कम की गई जानकारी का विवरण
सभी प्रासंगिक जानकारी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है: http://www.ftii.ac.in
4.12 पुस्तकालय या वाचनालय के कार्य घंटों सहित नागरिकों के लिए सूचना प्राप्त करने हेतु उपलब्ध सुविधाओं का विवरण
संस्थान में एक सूचना एवं सुविधा काउंटर है जो FTII के कार्यालय समय अर्थात् सभी कार्य दिवसों पर प्रातः 09.30 से सायं 6.00 बजे तक खुला रहता है।
पूछताछ:
टेलीफोन नं. 25580000 Ext.0022
फैक्स नं. 25580151
ई-मेल: registrar[at]ftii[dot]ac[dot]in
वीडियो पुस्तकालय और पुस्तक पुस्तकालय छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और पूर्व अनुमति प्राप्त जनता के सदस्यों के लिए सभी कार्य दिवसों पर प्रातः 09:30 से सायं 6:00 बजे तक उपलब्ध है।
| 5 | FTII अधिकारियों द्वारा की गई विदेश यात्राओं का विवरण | यहाँ क्लिक करें (EN) 80.2 KB |
| 6 | विभागीय सतर्कता एवं पुलिस अभियोजन मामलों का संख्यात्मक विवरण | यहाँ क्लिक करें (EN) 56 KB |
| 7 | वर्ष 2022-23 के अनुबंध का विवरण | यहाँ क्लिक करें (EN) 103 KB |

